मुंबई। जया प्रदा को उनके भाई और सहकर्मी के साथ थिएटर कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) फंड में 8,17,794 रुपये का भुगतान नहीं करने का दोषी पाया गया है। अभिनेत्री से नेता बनीं जया प्रदा को कई साल पुराने एक मामले में छह महीने जेल की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने थिएटर कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निधि का भुगतान नहीं किया। जया प्रदा, जिन्होंने तेलुगु और बॉलीवुड दोनों फिल्मों में अभिनय किया है, का करियर तीन दशकों तक फैला है और उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है।
जानकारी के मुताबिक, जयाप्रदा के भाई राजा बाबू और उनके बिजनेस सहयोगी राम कुमार को भी दोषी ठहराया गया था। एग्मोर में दूसरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें ईएसआई निगम को देय योगदान के भुगतान के वैधानिक दायित्वों का पालन करने में विफल रहने का दोषी ठहराया। ईएसआई ने कहा कि उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत योगदान न देकर कानून तोड़ा, जिसके कारण उनके खिलाफ आरोप लगाए गए। उनका थिएटर 10 साल से अधिक समय से बंद है।
श्रमिकों ने आरोप लगाया कि हालांकि प्रबंधन ने ईएसआई योगदान में कटौती की, लेकिन उन्होंने राज्य बीमा निगम को धनराशि हस्तांतरित नहीं की। ईएसआई कॉर्पोरेशन ने जया प्रदा और उनके भाई के खिलाफ नवंबर 1991 से सितंबर 2002 तक 8,17,794 रुपये का भुगतान करने में लापरवाही करने के लिए शिकायत दर्ज की। अदालत ने उन्हें बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।