सुप्रीम कोर्ट ने ‘आदिपुरुष’ प्रमाणन रद्द करने की याचिका खारिज की

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष के केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) प्रमाणन को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। फिल्म, जो हिंदू पौराणिक महाकाव्य रामायण पर आधारित है, को कथित तौर पर महाकाव्य को विकृत करने के लिए कुछ हलकों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिपुरुष प्रमाणन रद्द करने की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि अब हर कोई हर चीज़ को लेकर संवेदनशील है।

जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि अदालत फिल्म को प्रमाणन देने के सीबीएफसी के फैसले में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है। जानकारी के मुताबिक जस्टिस कौल ने कहा, “हर कोई अब हर चीज को लेकर संवेदनशील है… फिल्मों, किताबों के प्रति सहनशीलता कम हो रही है।” अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर भी रोक लगा दी, जो आदिपुरुष में रामायण के चित्रण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। उच्च न्यायालय ने पहले फिल्म के निर्माताओं को 27 जुलाई को उसके समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदिपुरुष के निर्माताओं के लिए राहत की बात है, जो 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान हैं। आदिपुरुष का निर्देशन ओम राउत ने और निर्माण भूषण कुमार ने किया है। पाठकों को याद होगा कि इस महीने की शुरुआत में, आदिपुरुष लेखक मनोज मुंतशिर ने भी स्वीकार किया था कि फिल्म ने लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने एक सार्वजनिक माफ़ीनामा जारी किया, जिसमें लिखा था, “मैं स्वीकार करता हूं कि आदिपुरुष से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त माफी मांगता हूं। प्रभु बजरंग बली हमें एकजुट रखें और हमें अपने पवित्र सनातन और हमारे महान राष्ट्र की सेवा करने की शक्ति प्रदान करें।”